बिलासपुर –पीड़िता द्वारा थाना सरकण्डा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी करीब 01 वर्ष पूर्व दैहानपारा में हुई थी, इसका पति शराबी प्रवृत्ति का है जो इसके नदोई भाई सूर्या साहू के राईस मिल में काम करता है, जिससे सूर्या साहू इसके घर आना जाना करता था, एवं आते-जाते इसके साथ छेड़खानी करता है, जिस बारे में पति को बताने पर सूर्या साहू का पक्ष लेते हुये चूप करा देता था कि वर्ष 2022 में वट सावित्री पूजा के दिन पीड़िता घर में अकेली थी, परिवार के अन्य सदस्य पूजा करने मंदिर गये थे, तब आरोपी सूर्या साहू आया और मौका पाकर बेईज्जत करने के नियत से हाथ बांह एवं सीना को पकड़कर जबरन छेड़छाड़ करने लगा, जब चिल्लाई तो किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया, जिससे डर के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी,
पीड़िता के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 216 / 2023 धारा 354, 354 ( क ), 506 भादवि पंजीबद्ध कर घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भापुसे), अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल आरोपी की धरपकड करने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी की पता तलाश कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से विधिवत् गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, प्र. आर. विनोद यादव, प्रमोद सिंह, म.प्र. आर. संगीता नेताम, आरक्षक राहुल सिंह, मिथलेश सोनी, अविनाश कश्यप, भागवत चंद्राकर, मनीष वाल्मिक, सोनू पाल, विवेक राय का विशेष योगदान रहा।

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