बिलासपुर–जनता दरबार एक मुहिम के तहत आज मस्तूरी थाना के अंतर्गत दर्रीघाट के निवासी गरीब परिवार को आखिर कार न्याय मिल ही गया। न्याय की गुहार के लिए दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर पीड़ित परिवार ने जनता दरबार एक मुहिम का दरवाजा खटखटाया जिसकी संचालिका उषा आफले ने उनकी मदद करने की ठान ली और उनको न्याय भी दिलाया।
पूरा मामला कुछ इस तरह है
मस्तूरी थाना क्षेत्र के दर्री घाट निवासी पीड़ित मुकेश टंडन ने अपनी पत्नी के नाम बाइक फाइनेंस कराया था जिसकी किश्त की राशि मेरी उनकी पत्नी अनीता टंडन के
पंजाब एण्ड सिघ बैंक शाखा दरीघाट के माध्यम से प्रतिमाह
जमा किया भी जा रहा था।
इसके बाद आवेदक अपनी पत्नी के साथ सूरत गुजरात
ईट भट्टा में काम करने के लिए चला गया।उसी दौरान हीरो फायनेन्स
कार्पोरेशन एजेंट एवं वसूली अधिकारी अमरेंद्र सिंह जो महाकाल फाइनेश कम्पनी तोरवा नाका में कार्यरत है जिसने पीड़ित की गाड़ी को उसके निवास गृह से
उसके बड़े भाई अनिल टंडन के कब्जे से यह कहकर ले गया कि गाड़ी की दो किश्त जमा नहीं हुई है, जिससे गाड़ी कम्पनी द्वारा जप्त कि जा रहा है।
जबकि आवेदक द्वारा ऋण की सम्पूर्ण अदायगी हीरो फायनेन्स
कार्पोरेशन लिमिटेड के एजेंट हैदर शेख एवं सादाब खान द्वारा नियमित रूप से जमा किया गया एवं उसकी रसीद भी दी गई परन्तु इसकी जानकारी नहीं है कि
उन्होंने फायनेन्स कम्पनी में पैसा जमा किया या नहीं लेकिन उसके द्वारा दी गई रसीद प्रार्थी के पास मौजूद है।
प्रार्थी लगातार इस बात की शिकायत मसूतुरी थाने में करते आ रहा लेकिन मस्तूरी पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नही जा रही थक हर आवेदक एसपी कार्यालय पहुंचा।
आवेदक की जानकारी में यह बात आयी है कि हीरो फायनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के एजेंट हैदर शेख एवं सादाब खान तथा महाकाल फायनेन्स कम्पनी के अमरेन्द्र सिंह द्वारा एकराय होकर आवेदक के साथ धोखाधड़ी का अपराध किया गया है तथा आवेदक की गाड़ी विधि विरूद्ध तरीके से जप्त करके विक्रय कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार उक्त वाहन मोटर सायकल आज भी आवेदक के पत्नी के नाम पर है।
आवेदक एवं उसकी पत्नी अत्यंत ही गरीब परिवार से है।
दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं बार-बार थाने में निवेदन करने के बाद भी पुलिस थाना मस्तुरी द्वारा कार्यवाही नही किया जा रहा है।
उषा आफले (संचालिका जनता दरबार एक मुहिम)
जिसके बाद जनता दरबार की संचालिका पिडित परिवार को एसपी कार्यालय ले कर जहा एसएसपी महोदया ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की बात कही और इसके बाद मस्तूरी पुलिस द्वारा आरोपीयो सादाब खान और हैदर शेख के ऊपर धारा 420,34 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की




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